CG Transport SI Recruitment: कांस्टेबल-हेडकांस्टेबल नहीं बन पाएंगे सीधे SI, 74 पदों के नियम बदले; जानिए नया भर्ती फॉर्मूला

रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने परिवहन उप निरीक्षक (Transport Sub Inspector) के पदों पर भर्ती और पदोन्नति से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। संशोधत प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। नए नियमों के तहत विभाग में स्वीकृत 74 Transport SI पदों को अब तीन अलग-अलग माध्यमों से भरा जाएगा।
सबसे अहम बदलाव सीमित प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर किया गया है। अब इस परीक्षा में विभाग के सभी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकेंगे। नए नियमों के तहत कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल वर्ग को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए SI बनने का रास्ता बंद कर दिया गया है।

74 पदों के लिए नया भर्ती फॉर्मूला
संशोधित नियमों के मुताबिक परिवहन उप निरीक्षक के कुल 74 पदों को तीन हिस्सों में बांटा गया है। 50 प्रतिशत पद: सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। 35 प्रतिशत पद: विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। 15 प्रतिशत पद: सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। इस व्यवस्था के तहत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए विभागीय कर्मचारियों के एक निर्धारित वर्ग को SI बनने का अवसर मिलेगा।
कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए बड़ा बदलाव
नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की पात्रता को लेकर किया गया है। अब इस परीक्षा में परिवहन विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारी ही शामिल हो सकेंगे।

इसका मतलब यह हुआ कि विभाग में कार्यरत कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल अब सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से परिवहन उप निरीक्षक के पद पर जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
बताया जा रहा है कि पहले के प्रावधानों में इन वर्गों के कर्मचारियों को भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलता था। संशोधित नियमों में इस पात्रता व्यवस्था को बदल दिया गया है।

10 साल की नियमित सेवा जरूरी
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सिर्फ लिपिक वर्गीय कर्मचारी होना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए सेवा अनुभव की शर्त भी निर्धारित की गई है।
नए प्रावधान के अनुसार, संबंधित कर्मचारी को परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करनी होगी। इसके बाद ही वह सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्र माना जाएगा।
भर्ती की जिम्मेदारी CGPSC की
परिवहन उप निरीक्षक के इन पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की होगी। नए नियम लागू होने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया में सीधी भर्ती, पदोन्नति और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा—तीनों माध्यमों की भूमिका तय हो गई है।
अब किसे मिलेगा SI बनने का मौका?
नए नियमों के बाद तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट है। सीधी भर्ती के लिए अलग प्रक्रिया होगी, 35 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि 15 प्रतिशत पदों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा होगी।
इस परीक्षा में अब परिवहन विभाग के पात्र लिपिक वर्गीय कर्मचारी, जिनकी परिवीक्षा पूरी होने के बाद कम से कम 10 साल की नियमित सेवा है, ही हिस्सा ले सकेंगे। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल इस कोटे से बाहर रहेंगे।









